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आवश्यक सूचना ________ प्रेषक, निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग *पत्रांक - 15 / एम 1 - 245 / 2023 - 3807 शिक्षा विभाग, बिहार* के आलोक में , सभी प्रशिक्षुओ को सुचित करना है कि महाविद्यालय में जो प्रशिक्षु 3 दिन तक लगातार अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनसे court Affidavit द्धारा स्पष्टीकरण देना होगा । तथा court Affidavit ( शपथ पत्र ) में यह भी शपथ लेना होगा कि अब वह अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अगर Court Affidavit ( शपथ पत्र ) द्वारा अपना अनुपस्थिति स्पष्टीकरण नहीं जमा करने /असंतोषजनक होने पर उसका नाम काटने /पंजीकरण रद्द करने की कारवाई कि जायेगी। 75% महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होने पर ऐसे प्रशिक्षु को परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा नोट:- लगातार अनुपस्थित पाए जाने पर महाविद्यालय से उनका नाम काट दिया जाएगा । यह शिक्षा विभाग का आदेश है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

Read More 29 Sep, 2022